अब 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा राशि के बारे में देनी होगी आयकर विभाग को रिपोर्ट

Samachar Jagat | Thursday, 17 Nov 2016 04:11:04 AM
Banks, POs to report cash deposits of over Rs 2.5 lakh to I-T dept

नई दिल्ली। सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों से 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगने के बाद इससे बदलने एवं जमा करने के लिए दिए गए 50 दिन की अवधि में बचत खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक तथा चालू खातों में 12.50 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि के बारे में आयकर विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है।

यहां आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार बैंक, सहकारी बैंक तथा डाकघरों को एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक या नौ नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान 2.5 लाख रुपए से अधिक की कुल जमा के बारे में कर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

साथ ही इन इकाइयों को इस अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति के एक चालू खाते या कई चालू खातों में इस अवधि के दौरान 12.50 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा होने पर आयकर विभाग को रिपोर्ट देनी होगी।

वित्त मंत्रालय ने बैंक कंपनी, सहकारी बैंक तथा डाकघरों द्वारा दी जाने वाली वार्षिक सूचना एनूअल इनफार्मेशन रिटर्न...एआईआर रिपोर्ट से जुड़े संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है।

अधिसूचना के अनुसार बैंक तथा डाकघरों को इन लेन-देन के संदर्भ में वित्तीय सौदे का विवरण 31 जनवरी 2017 या उससे पहले देना है।

इससे पहले, आयकर विभाग को तभी रिपोर्ट देने की जरूरत होती थी जब किसी खाते में नकद जमा एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से पार कर जाती थी।

राजस्व विभाग ने 30 दिसंबर तक दी गई मोहलत अवधि के दौरान बड़ी संख्या में अवैध या काला धन सफेद करने की आशंका के मद्देनजर ताजा दिशानिर्देश जारी किया है।

कर अधिकारियों का मानना है कि लोगों को 500 और 1,000 रुपए के नोटों को जमा करने या उसे बदलने के लिए 50 दिन का जो समय दिया गया है, उसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए और इसीलिए अधिक जमा राशि वाले खातों पर नजर रखने की जरूरत है।

जो भी बेहिसाब बड़ी राशि जमा कर रहे हैं, उन्हें कर कानून के तहत उसका परिणाम भुगतना होगा। इसमें 30 प्रतिशत कर, 12 प्रतिशत ब्याज तथा 200 प्रतिशत जुर्माना शामिल हैं।



 

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