नई दिल्ली, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता ने अपनी बात से पीछे हटते हुये मामले में व्यक्तिगत जमानत का शपथपत्र वापस लेने और जेल से ही मुकदमा लडऩे की अपनी याचिका आज वापस ले ली। गुप्ता कोयले घोटाले से जुड़े कई मामलों में आरोपी हैं।
मध्यप्रदेश स्थित कमल स्पांज स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड केएसएसपीएल एवं अन्य से जुड़े मामले में उन्होंने व्यक्तिगत जमानत से जुड़े शपथपत्र वापस लेने की जो अर्जी दी थी उसे आज वापस ले लिया है।
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गुप्ता ने विशेष सीबीआई न्यायधीश भरत पाराशर की अदालत में कहा कि वह अपना मुकदमा लडऩे के लिये वकील की सेवायें लेते रहेंगे। इससे पहले गुप्ता ने कहा था कि वह वित्तीय तंगी से गुजर रहे हैं और अपनी पेंशन की आय से वह वकील का खर्चा नहीं उठा सकते हैं।
अदालत ने गुप्ता को उनका आवेदन वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले 16 अगस्त को गुप्ता ने अदालत में आवेदन दिया था कि वह अपनी रक्षा में किसी भी गवाह से पूछताछ नही करना चाहते हैं और वह जेल में रहकर ही मुकदमा लड़ेंगे।
अदालत ने गुप्ता से और उनके परिजनों से व्यापक छानबीन करने के बाद कहा था कि गुप्ता को नये दिल्ली विधि सहायता सेवा प्राधिकरण से किसी वकील की सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं अथवा उनकी तरफ से किसी निष्पक्ष सलाहकार न्याय मित्र की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि, गुप्ता ने इस तरह की कोई भी सेवा लेने से इनकार कर दिया था।
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अदालत ने गुप्ता को उनकी दलील पर सोचने और विचार करने का भी समय दिया था लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे और वकील की सेवायें लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा, ''वह ऐसे किसी भी वकील की सेवायें नहीं ले सकते जिसकी फीस वह नहीं दे सकते हैं। मैं उम्र के इस पड़ाव में किसी का यह एहसान नहीं लेना चाहता हूं।
एजेंसी