बड़ी जमा राशि पर पैन की प्रति लें बैंक : रिजर्व बैंक

Samachar Jagat | Thursday, 17 Nov 2016 04:27:47 AM
Customer's PAN must for big deposits says RBI to banks

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने आज बैंकों से कहा कि वे 50,000 रुपए से अधिक राशि नकद जमा करने वाले उन लोगों से पैन कार्ड की प्रति जमा करवाएं जिनके खाते पहले स्थाई खाता संख्या पैन से नहीं जुड़े हैं। इसका मकसद 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के मद्देनजर कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘आयकर नियम, 1962 के प्रावधान 114बी के तहत बैंकों को सलाह दी जाती है कि 50,000 रुपए से अधिक नकद अपने खाते में जमा कराने वाले वैसे लोगों से पैन कार्ड की प्रति ली जाए जिनके खाते पैन से नहीं जुड़े हैं।’’

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहकों पर सभी योग्य सौदों के लिए आईटी नियम के तहत पैन संख्या साझा करने पर जोर देने को कहा है।
सरकार के 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के बाद केंद्रीय बैंक का यह निर्देश आया है।



 

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