रिजर्व बैंक ने शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की निकासी के लिए कड़ी शर्तें रखी

Samachar Jagat | Tuesday, 22 Nov 2016 03:09:09 AM
Demonetization: RBI sets stiff conditions for Rs 2.5 lakh withdrawal for weddings

नई दिल्ली। शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किए गए अग्रिम भुगतान की प्रति देनी होगी। रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को पूरा करने के लिए माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए ये कड़ी शर्तें रखी है।

सरकार की शादी-विवाह के खर्च के लिए विशेष निकासी की सुविधा की घोषणा के चार दिन बाद रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश आज जारी किया।

निकासी की अनुमति आठ नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी। उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपए के नोट पर पाबंदी की घोषणा की। थी। इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो।

बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रिकार्ड रखें। उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है।

नोटबंदी के निर्णय के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबंध के कारण शादी-विवाह के मौसम में विशेष निकासी की सुविधा देखते हुए किया गया है।

बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं।

अधिसूचना के अनुसार, ‘‘पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी शादी होनी है।’’

इतना ही नहीं उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है। साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।



 

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