नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 02 और 03 दिसंबर को होने वाली बैठक में रखे जाने वाले मॉडल जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और क्षतिपूर्ति कानून के मसौदों को सार्वजिनक कर दिया गया है ताकि व्यापार, उद्योग और दूसरे हितधारक उसके बारे में जान सकें।
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केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इन मसौदों को अपनी बेवसाइट के साथ ही राजस्व विभाग और जीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन पर भी पोस्ट किया है। इस वर्ष जून में जीएसटी कानून के मसौदे को सार्वजनिक कर उस पर टिप्पणी माँगी गयी थी।
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जिस पर व्यापार एवं उद्योग के लोगों के साथ ही आम लोगों ने भी अपनी राय दी थी जिस पर विचार के लिए कुछ राज्यों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों की एक तकनीकी समिति बनायी गयी। इसके साथ समिति ने पुनरीक्षित मसौदा पेश किया जिस पर 21 और 22 नवंबर को दिल्ली में सभी राज्यों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों की हुयी बैठक में चर्चा की गयी। अब उन मसौदों को 02 और 03 दिसंबर को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे।-एजेंसी
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