नई दिल्ली। रेलवे ने टिकटों की खरीद और गाडिय़ों में खान-पान सेवा के लिए 1000 और 500 रूपए के प्रतिबंधित नोटों को स्वीकार करने की सुविधा 24 नवंबर आधी रात तक बढाने की आज घोषणा की।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आठ नवंबर को पाबंदी की घोषणा के बाद सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए इन प्रतिबंधित नोटों के लेन-देन की पहले 11 नवंबर आधी रात तक दी गयी थी। उसे बाद में बढा कर 14 नवंबर कर दिया गया था।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां कहा कि इस छूट को 24 नवंबर आधीरात तक बढाए जाने के निर्णय के अनुपालन के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। लेकिन एहतियात के लिए टिकटों के रिफंड के लिए नकद की बजाय टिकट जमा पावती टीडीआर ही जारी किए जाएंगे। 10,000 रपए से अधिक का रिफंड संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते के जरिए किया जाएगा।