आवास, कार, कृषि और दूसरे ऋण लेने वालों को भुगतान में राहत

Samachar Jagat | Monday, 21 Nov 2016 09:31:21 PM
Relief in Payment to Housing, Car, Agri and Other Loans

मुंबई। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के कारण नकदी की समस्या के मद्देनजर एक करोड़ रुपए तक के आवास, कार, कृषि और दूसरे ऋण लेने वालों को राहत देते हुए भुगतान के लिए 60 दिनों का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है।

रिजर्व बैंक ने यहां जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह छूट 01 नवंबर से 31 दिसंबर के भुगतान वाले ऋण के लिए ही मान्य होगी। नियामित इकाई द्वारा जोखिम में डाले गए ऋण के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरक्ति समय देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट किसी भी बैंक में एक करोड़ रुपए या उससे कम के अनुमोदित कार्यशील पूँजी खाते के लिए भी है।

इसमें कहा गया है कि कारोबार या व्यक्तिगत सावधि ऋण - चाहे वह किसी भी बैंक या गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के हों - उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। इसमें आवास ऋण और कृषि ऋण भी शामिल है। हालाँकि उसने स्पष्ट किया कि 01 नवंबर से पहले और 31 दिसंबर के बाद के भुगतान वाले ऋण पर इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।



 

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