रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकदी अधिशेष आवश्यकता नियम आसान किए

Samachar Jagat | Thursday, 01 Dec 2016 04:30:16 AM
To drain surplus liquidity, RBI orders additional CRR

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकों को अनुमति दी कि वे अपने नकदी अधिशेष में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट को शामिल कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंकों को राहत मिल सकती है।

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट विशेषीकृत बैंक नोट एसबीएन के बड़ी मात्रा में बैंकों में जमा होने को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि 10 नवंबर तक बैंकों के करेंसी चेस्ट में जमा इन नोटों को गले-सड़े नोटों की श्रेणी में चेस्ट अधिशेष माना जाएगा।

इसमें कहा गया है कि हालांकि ऐसी जमाओं को उनके चेस्ट अधिशेष की सीमा या नकद होल्डिंग की सीमा की गणना में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि रिजर्व बैंक फरवरी के मध्य में इस निर्णय की समीक्षा करेगा।

आकलनकर्ताओं के अनुसार पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों के लिए बढ़ाए गए नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर को देखते हुए इस कदम से बैंकों को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने 26 नवंबर को बैंकों के लिए सीआरआर को कुल बढ़ी जमा का 100 प्रतिशत कर दिया।



 

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