नई दिल्ली। टाटा संस ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह जापानी कंपनी एनटीटी डोकोमो को मध्यस्थता फैसले के तहत 1917 अरब डालर की राशि चुकाना चाहती है लेकिन रिजर्व बैंक से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह नहीं कर पा रही।
टाटा संस ने न्यायाधीश एस मुरलीधर की अदालत में एक हल्फनामे में यह जानकारी दी है। वहीं आरबीआई के वकील ने केंद्रीय बैंक से हस्तक्षेप चाहते हुए कहा,‘ यह अनुमति नहीं बल्कि निषेध का मामला है।’
अदालत ने डोकोमो व टाटा को नोटिस जारी किया है। मामले में अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि डोकोमो का टाटा संस के साथ संयुक्त उद्यम था जिससे वह अलग हो गई।