अब केरल में पत्रकारों की मान्यता के लिए कानून की डिग्री ज़रूरी

Samachar Jagat | Saturday, 19 Nov 2016 03:56:36 PM
keral high court

क़ानूनी संवादाताओं के लिए एक नया नियम बनाते हुए उच्च न्यायलय की बैठक में कहा गया की केरल उच्च न्यायलय में नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री अनिवार्य होगी।

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नियमों के मुताबिक, अदालत की नियमित सुनवाई की रिपोर्टिंग करने की इच्छा रखने वाले पत्रकारों के लिए बार काउंसलि ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत कानून की डिग्री और पांच साल लगातार नियमित अदालत की रिपोर्टिंग का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पांच सालों में से कम से कम साढ़े तीन साल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की रिपोर्टिंग का अनुभव का होना जरूरी है।

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