कोर्ट के आदेश के बाद अब केवल 171 अभ्यर्थी ही दे पाएंगे RAS मुख्य परीक्षा

Samachar Jagat | Saturday, 25 Mar 2017 04:12:50 PM
After the order of the court, only 171 candidates will be able to give RAS main examination

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 27 व 28 मार्च को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 को लेकर कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार इस मुख्य परीक्षा में केवल 171 ही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। आयोग ने शुक्रवार को अदालती आदेश से परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने वाले 171 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र व उपस्थिति पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।

आरपीएससी के अनुसार परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक तथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक दो सत्रों में सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा को लेकर विभाग ने अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली है। परीक्षा को देखते हुए आरपीएससी विभाग सतर्क है और परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए है।

विभाग की ओर से सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। संवेदनशील केन्द्रों पर जरुरत पडऩे पर जैमर लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार समता मंच की याचिका पर सुनवाई शनिवार को समता मंच की ओर से सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई है। याचिका मंजूर होने पर कुछ अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ऐसे में आयोग एक और परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की तैयारी की है। 



 
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