दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या का प्रयास करने से संबंधित चार साल पुराने मामले में आठ नामजद आरोपियों को तीन- तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश भसह की अदालत ने हत्या का प्रयास करने से संबंधित एक मामले में दोषी पाकर नामजद आरोपी राजकिशोर दास,परमेश्वर दास, लोबा दास, मनोज दास, मंटू दास, मंसू दास, पलटन दास और रामदेव दास को यह सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ए. बी. सिंह ने बताया कि जिले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में 20 अगस्त 2015 को सूचिका मूर्ति देवी के पति राजकिशोर दास पर नामजद आरोपियों द्वारा जान मारने की नीयत से हथियार से प्रहार किया गया था, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था।
इस घटना को लेकर मूर्ति देवी की शिकायत पर सरैयाहाट थाने में 21 अगस्त 2015 को उक्त आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। -(एजेंसी)