शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अंग्रेजी हुकूमत की परंपरा को बदलते हुए अब कांस्टेबल को वाहनों की चालान करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून- व्यवस्था अनुराग गर्ग का कहना है कि पुलिस में कांस्टेबल स्तर के जवानों को वाहनों के चालान करने के अधिकारी दिए जा रहे हैं।
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शुरूआत में स्नातक डिग्री धारक कांस्टेबल को मोटर वाहन नियमों का प्रशिक्षण देने के बाद चालान करने के अधिकार दिए जाएंगे। बाद में ट्रैफिक डयूटी में तैनात सभी कांस्टेबल को भी ऐसा ही प्रशिक्षण देने के बाद चालान का अधिकार दिया जाएगा। इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस सेवा नियमों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है।
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जिसमें कांस्टेबल वाहन का चालान नहीं काट सकता। पुलिस विभाग में कांस्टेबल को ये अधिकार इसलिए नहीं दिये गये थे क्योंकि पुलिस में पहले कम पढ़ें लिखे लोग भी भर्ती होकर कांस्टेबल बन जाते थे जिन्हें मोटर वाहन कानून के प्रावधानों की जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में अधिकांश लाेग पढ़ें लिखे है। आपको बता दें इसकी पहल केवल हिमाचल प्रदेश में ही हुई है। राज्य पुलिस को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित बनाई जा सके।
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