जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद जबकि सास को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है,इसके साथ ही दोनों पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बरसठी इलाके के बड़ेरी निवासी सुकन्तू राम पाल ने रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,कि उसकी पुत्री ललिता का विवाह महेश पाल के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति महेश और उसकी सास मालती दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ललिता को प्रताडि़त करती थी। मांग पूरी न होने पर उन लोगों ने तीन जुलाई 2016 की रात ललिता को जलाकर मार डाला था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार गौतम ने दहेज हत्या के आरोप में पति महेश पाल को आजीवन और सास मालती को सात वर्ष के कारावास की सजा के साथ दोनों पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। -(एजेंसी)