राजस्थान सरकार ने जारी की, बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल नीति

Samachar Jagat | Thursday, 01 Dec 2016 06:09:27 PM
rajasthan government on going water related policy For multi storey buildings

जयपुर। राज्य सरकार ने जयपुर में बहुमंजिला इमारतों को पेयजल उपलब्ध कराने की बहुप्रतिक्षित नीति जारी करते हुए बहुमंजिला इमारतों की पंजीकृत सोसायटी को परिसर में एक बल्क कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है।

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में जयपुर शहर में जी प्लस 2 से अधिक ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों को पेयजल संबंध बहुप्रतीक्षित नीति जारी की गई। नई नीति के अनुसार घरेलू एवं व्यवसायिक उपयोग की बहुमंजिला इमारतों की पंजीकृत सोसायटी को परिसर में एक बल्क कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें संस्थानिक एवं औद्योगिक परिसरों के लिए अलग परिपत्र जारी किया जाएगा। 

इसके तहत कनेक्शन जारी करते समय सोसायटी को 42 रुपए प्रति वर्ग फिट बिल्टअप एरिया पर ‘एक मुश्त राशि‘’ जमा करानी होगी। विभाग के अधीक्षण अभियंता आवेदन प्राप्त होने पर एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार कनेक्शन की फिजीबिलिटी व पानी की मांग तय करेंगे। नई नीति के अनुसार यही प्रक्रिया हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित इमारतों पर भी लागू होगी।

बहुमंजिला इमारतों में कनेक्शन जारी करने में वर्तमान में बनी इमारतों को प्रस्तावित इमारतों पर व शहर में पहले से बीसलपुर योजना से जुड़े क्षेत्रों में बनी इमारतों को वरीयता दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर के हाई राइज और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में नए कनेक्शन जारी करने में आ रही कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए जलदाय मंत्री ने कनेक्शन स्वीकृति संबधी दरों के निर्धारण करने के लिए कुछ समय पहले चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।



 

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