नई दिल्ली/ जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के दिन पटवार भर्ती परीक्षा मामले में आदेश जारी करते हुए 24 दिसंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजस्थान के हजारों बेरोजगार छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शीर्ष अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में अटकी पटवारी परीक्षा किये जाने को लेकर हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश देते हुए पटवार की मुख्य परीक्षा में लगी रोक हटाने के आदेश दे दिए। राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए इसे संघर्ष की जीत करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सामान्य श्रेणी की कट ऑफ के बराबर ही आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ रहेगी। जिन अभ्यर्थियों की कट ऑफ़ 104 पुरूष, 82 महिला से ज़्यादा है, वो सभी पटवारी मुख्या परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अदालत ने इस सिलसिले में राजस्थान अधिनस्त सेवा चयन बोर्ड को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित किये जाने की तारीख तय हुई है। हालांकि इस सिलसिले में आधिकारिक आदेश निकाले जाने बाकी हैं।
आपको बता दें कि आरपीएसएसी ने इस साल 13 फरवरी को 4400 पदों के लिए पटवारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। प्री परीक्षा के परिणाम 17 मार्च को जारी करते हुए उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई थी। अब यहां परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के ऐसे कई अभ्यर्थी थे जिनके अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा थे। लेकिन आरक्षित व्यवस्था के चलते उन छात्रों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। लिहाज़ा वंचित रहे अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा को चुनौती दी थी।