जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या के आरोप में तीन सगे भाइयों को आज दस-दस साल की कारावास और दस-दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शाहगंज क्षेत्र के बद्दोपुर गांव निवासी निर्मला देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 मई 2005 की शाम खेत में नहर का पानी ले जाने को लेकर हुए विवाद में राजेश तथा उसके परिवार वालों को गांव के ही तीन सगे भाई श्रीलाल, भारत व छोटेलाल ने लाठी से मारकर प्राणघातक चोटें पहुँचाई जिससे राजेश की इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) बुधि राम यादव ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए दस-दस साल का कारावास तथा दस-दस हकाार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।