बिना ID के सिम विक्रय करने तथा प्री-एक्टीवेटेड सिम की बिक्री पर रोक 

Samachar Jagat | Tuesday, 29 Nov 2016 06:21:38 PM
without id proof and pre activated sale of SIM banned in bikaner 

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश ने एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त मोबाइल कंपनियों के कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउन्टरों पर बिना औपचारिकता पूरी किए बिना आईडी के सिम विक्रय करने तथा प्री एक्टीवेटेड सिम की बिक्री पर रोक लगायी है। यह आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभावी रहेगा। 

आदेशानुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत प्री पैड तथा पोस्टपैड कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाणों का शत प्रतिशत सत्यापन है, लेकिन कई बार उपभोक्ता का सत्यापन पूर्ण नहीं करवाया जाता है। ऐसे में सभी सिम प्रदाता कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है कि सभी सिम कार्ड या कनेक्शन पूर्ण सत्यापन के बाद ही चालू किए जाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक भी प्रचलित नम्बर ऐसा नहीं हो, जिसका फार्म भरा न हो तथा सत्यापन पूर्ण न किया हो।

आदेशानुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि सभी सिम या कनेक्शन दिए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षर युक्त सुस्पष्ट छायाप्रति रूप से ली जाए तथा मूल पत्रों के रूप से मिलाने व उपभोक्ता के सत्यापन के बाद ही सिम चालू किया जाए।

सिम प्रदाता के द्वारा इस कार्य का रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें जारी की गई सिम तथा उपयोगकर्ता के सम्बंध में सम्पूर्ण जानकारी लिखी जाए। सिम प्रदाता, संदिग्ध आवेदक अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचानपत्रों के जाली होने की स्थिति में तत्काल क्षेत्र के थानाधिकारी को सूचित करें। जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। 
भाषा 



 

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