मुजफ्फरनगर। यहां की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आज 22 साल के बाद एक व्यक्ति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उनकी मां को सात साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने अमरपाल और उसके भाई संसार पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील सीताराम आर्य के मुताबिक, उनकी मां शैर कौर को मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई। कविता अमरपाल की पत्नी थी जिसे 23 अप्रैल 1995 को शामली जिले में सिलावेर गांव में दहेज की खातिर जिंदा जला दिया गया था।
डबल मर्डर केस में 22 लोगों को आजीवन कारावास
अमरोहा के मोहल्ला चेबरा में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक विशेष अदालत ने आज 22 लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एक भूमि विवाद को लेकर 24 सितंबर 2011 को हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे।
वरिष्ठ अभियोजक राज बहादुर सिंह ने बताया कि भूमि विवाद को सुलझाने के लिए मृतकों के घर में एक पंचायत का आयोजन किया गया था। उसी समय गोलीबारी की घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि मृतक और आरोपी आपस में रिश्तेदार थे और घटना कारण भूमि विवाद था। दो नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर अदालत भेजा गया है।