GST लागू होने के बाद आम आदमी को होंगे ये 5 फायदे

Samachar Jagat | Thursday, 21 Jul 2016 12:05:10 PM
5 benefits to the common man will GST

नई दिल्ली। काफी समय से संसद में जीएसटी के पारित होने के लिए भाजपा सरकार प्रयास कर रही है लेकिन जीएसटी पर सभी पक्षों की सहमति नहीं बन पाने के कारण ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अगर नया बिल लागू होता है तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा।

जीएसटी के लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, चुंगी आदि भी खत्म हो जाएगी। वहीं पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, केरोसीन पर अलग-अलग राज्य में जो टैक्स लगते हैं, वो अभी कुछ साल तक जारी रहेंगे। आम आदमी ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर उसे जीएसटी से क्या फायदा होगा। हम आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहां बता रहे हैं कि अगर जीएसटी बिल पास हो जाता है तो इससे आप सभी को कैसे फायदा मिलेगा।

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आम आदमी को जीएसटी से होगें ये 10 फायदे :-

1. जीएसटी लागू होने पर सभी चीजें पूरे देश में एक ही रेट पर मिलेंगी। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि मोबाइल हैंडसेट, कार, सिगरेट, शराब, आदि गुड्स में शामिल हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद इनके दामों में बड़ा बदलाव हो सकता है और पूरे देश में एक समान दरें लागू होंगी।

2. जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स चोरी रुक जाएगी, इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। फिलहाल भारत देश में 20 तरह के टैक्स लगते हैं और जीएसटी आने के बाद सब टैक्स हटकर एक टैक्स लागू होगा, वो है जीएसटी।

3. आम जनता जो अभी सामान खरीदते वक्त उस पर 30-35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाती है। जीएसटी लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 20-25 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

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4. व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को अलग-अलग टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा जिस कारण सामान बनाने की लागत घटेगी, इससे सामान सस्ता होने की उम्मीद भी है।

5. राज्यों को को चिंता थी कि उनकी कमाई कम हो जाएगी, खासकर पेट्रोल-डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। तो वो राहत केंद्र ने राज्यों को दे दी उन पर अभी जो टैक्स राज्य ले रहे हैं, वो शुरुआती बरसों में लेते रहें और राज्यों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पांच साल तक केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जीएसटी से जो टैक्स मिलेगा, वो केंद्र और राज्य में एक तय हिसाब से बंटेगा।

 



 

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