लाहौर| पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने 2014 में ईशनिंदा का आरोप लगाकर एक ईसाई दंपति को जीवित जलाने के मामले में एक धर्मगुरु सहित पांच लोगों को आज मौत की सजा सुनाई।
लाहौर आतंकवाद-निरोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी मोहम्मद आजम ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
उन्होंने दंपति की पीट-पीट कर क्रूर हत्या करने के दोष में धर्मगुरु सहित पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई और उनपर दो-दो लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसी सिलसिले में आठ अन्य दोषियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
आरोपपत्र के अनुसार, संदिग्धोंं ने मस्जिद की माइक पर घोषणा करके भीड़ एकत्र किया तथा युवा दंपति शाहजाद और शमा पर ईशनिंदा का आरोप लगाया।
भीड़ ने पहले दंपति को बुरी तरह पीटा और फिर जीवित ईंट भट्ठे में डाल दिया।
दंपति के तीन बच्चे हैं और घटना के वक्त शमा गर्भवती थी।