काहिरा। मिस्र की एक अपीलीय अदालत ने आज मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उनके विरूद्ध मामले की सुनवाई फिर से करने का आदेश दिया। उनके विरूद्ध फिलीस्तीनी ग्रुप हमास के लिये जासूसी करने का आरोप भी है।
अपीलीय अदालत ने पिछले सप्ताह एक और मामले में मुर्सी की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था और मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था।
मुर्सी मिस्र के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गये राष्ट्रपति थे लेकिन 2011 से शुरू हुए जनविद्रोह में 2013 के मध्य में अब्दुल फतह अल सीसी ने उन्हें हटा दिया था। राष्ट्रपति पद से हटाये जाने के बाद ही उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और इसके साथ ही उनके विरूद्ध विभिन्न मामलों में अदालतों में सुनवाई शुरू हुई थी। -एजेंसी