नई दिल्ली। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं।
लेकिन, 24 नवंबर की आधी रात से उन स्थानों पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे, जहां लिए जा रहे थे। सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी और सहकारी स्टोर में सरकार के आदेशानुसार पुराने नोट लिए जा रहे थे।
गुरुवार रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस तरह नोटबंदी का पहला फेज खत्म हो जाएगा। अब लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। पुराने नोटों को बैंकों या पोस्ट ऑफिस से बदलवाएं या खाते में जमा करें। इसके लिए करीब 1 महीने यानी 30 दिसंबर तक की मोहलत है। सिर्फ किसानों को ही 500 रुपये के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी।
इन जगह आखिरी मौका आज
-हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, बिजली बिल सहित सभी टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका है।
- वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए व्यापारी गुरुवार शाम दफ्तर बंद होने तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- नगर निगम में हाउस टैक्स और जलकल में वॉटर टैक्स जमा किया जा सकेगा।
-बीएसएनएल भी अपने सभी वितरकों और उप वितरकों को पुराने नोट से रीचार्ज और टॉपअप करने की सुविधा आज खत्म कर देगा।
-नेशनल हाइवे पर टोल टैक्स से छूट आज रात 12 बजे तक ही है। उसके बाद आपको टोल टैक्स देना होगा।
-सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी और सहकारी स्टोर।