नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि देश भर में वर्ष 2016 की प्रथम छमाही में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में 38 लोगों की मौत हुई है। कोयला, विद्युत, अक्षय उर्जा और खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा को बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशक डीजीएमएस , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार साल 2016 के शुरूआती छह माह में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में 38 लोगों की मौत हुई है।
उन्होंने बताया कि इन दुर्घटनाओं के कारण छत गिरना, उंचाई या गहराई से व्यक्ति का गिरना, विस्फोट, पानी में डूबना तथा अन्य थे। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गोयल ने बताया कि निजी कोयला खानें सभी घातक दुर्घटनाओं के बारे में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सूचना देती हैं। खान अधिनियम, 1952 के सभी सुरक्षा प्रावधान भी निजी कोयला खानों के लिए लागू हैं। सरकार ने खदानों में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।