नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिगिशा हत्याकांड के दोषी बलजीत मलिक को आज पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी, जिसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है ।
न्यायाधीश जीएस सिस्तानी के नेतृत्व वाली पीठ ने मलिक को उसकी पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यह राहत दी है । वह पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में भी मुकदमे का सामना कर रहा है ।
मलिक के वकील अमित कुमार ने इस आधार पर उसकी उम्रकैद की सजा के अंतरिम निलंबन का आग्रह किया है कि उसके परिवार के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच उसकी पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उसकी उपस्थिति है ।
निचली अदालत ने जिगिशा हत्या मामले में पिछले साल 22 अगस्त को दो दोषियों...रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा सुनाई थी । मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी ।
मलिक जेल में अपने अच्छे आचरण की वजह से फांसी की सजा से बच गया था । सभी दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।