जनधन खातों से निकासी की सीमा तय

Samachar Jagat | Wednesday, 30 Nov 2016 10:20:49 AM
Jan Dhan limit withdrawals from accounts

मुंबई। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में नौ नवंबर के बाद जमा हुए पुराने नोटों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10000 रुपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5000 रुपए निकाले जा सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने बैंको को जारी आदेश में बुधवार को कहा कि नोटबंदी के मद्देनजर नौ नवंबर के बाद बैंको में जमा पुराने नोटों की धनराशी में से जिन जनधन खाता के केवाईसी हैं उनसे हर माह 10000 रुपए निकाले जा सकेंगे लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक खाताधारकों के निकासी की वास्तविकता की जांच को सही पाने पर 10000 रुपए से अधिक की निकासी की अनुमति दे सकते हैं।

बगैर केवाइसी वाले खातों से सिर्फ 5000 रुपए मासिक निकाले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लाउंड्रिंग कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाइयों और मनी लाउंभड्रग की चंगुल से किसानों और जनधन खाताधारकों को बचाने के उद्देश्य से यह आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि 10 से 27 नवंबर तक जनधन खातों में 27000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए हैं और किसानों के भी खातों में भारी संख्या में पुराने नोट जमा कराए जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि काले धन को सफेद बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।

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