मानहानि मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका

Samachar Jagat | Tuesday, 22 Nov 2016 12:37:47 PM
Kejriwal for defamation in the case of the Supreme Court blow

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की कथित आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका देते हुए निचली अदालत में जारी सुनवाई पर रोक संबंधी उनकी (केजरीवाल की) की याचिका पर सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश जाने-माने वकील राम जेठमलानी की दलीलों से असंतुष्ट शीर्ष अदालत ने याचिका ठुकरा दी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता पीठ ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका में कोई दम नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि मानहानि मामले में दीवानी मुकदमा के फैसले को आपराधिक मानहानि याचिका को समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाने की उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी।



 

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