लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को गोमती नगर के विजयंत खंड में अनधिकृत निर्माण पर आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए एलडीए वीसी को तीन दिन के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर चार सितम्बर को रिपेार्ट तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने कल्पना सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर पारित किया। दरअसल एलडीए ने निर्माण को अवैध पाते हुए 18 अप्रैल 2017 केा उसे ढहाने का आदेश जारी किया था किन्तु दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर केार्ट ने नाराजगी जतायी और ढहाने मे देरी करने पर एलडीए के वीसी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
याची के वकील बी के सिंह का कहना था कि विजयंत खंड के भूखंड संख्या 4/11 में अवैध बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण आस-पास के मकानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। स्वयं एलडीए के विहित प्राधिकारी ने 18 अप्रैल 2017 को उक्त अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। लेकिन उक्त निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया।
कोर्ट ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एलडीए वीसी को तीन दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि आदेश पारित होने के इतने दिनों के बाद भी उक्त अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। -(एजेंसी)