मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने दो साल पूर्व अपनी मां की हत्या करने के मामले में एक पुत्र को आज उम्रकैद और 22000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश 11 राकेश कुमार सिंह ने आज वर्ष 2014 में मनियारी गांव निवासी विभा देवी 45 की हत्या के मामले में उनके पुत्र विवेक कुमार को उम्रकैद और 22000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
विभा देवी के पडोसी संजीव कुमार मिश्र ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विवेक पर 25 अक्तूबर 2014 को अपनी मां की किसी बात को लेकर कलह होने पर उस समय पत्थर से हमला कर हत्या कर देने का आरोप लगाया जब वह मिर्च पीस रही थीं।