नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और इसके लोकनिर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वे वसंत विहार के जरिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे तक एक और मार्ग उपलब्ध कराने के लिए महिपालपुर चौराहे पर अंडरपास के निर्माण के लिए चार सप्ताह के भीतर एक प्रस्तावित योजना तैयार करें ।
न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ को बताया गया कि प्रस्तावित अंडरपास राव तुलाराम मार्ग पर यातायात का प्रवाह कम करेगा ।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने पीठ को बताया कि पहले दिल्ली सरकार और इसके लोकनिर्माण विभाग को योजना को अंतिम रूप देना है और तब यह अंतिम स्वीकृति के लिए एनएचएआई के पास आएगा ।
एनएचएआई ने तर्क दिया कि योजना इस साल मार्च से सरकार के समक्ष लंबित है ।
अदालत ने इसके बाद, दिल्ली सरकार और इसके लोकनिर्माण विभाग को इस संबंध में तेजी से काम करने और चार सप्ताह के भीतर योजना तैयार करने तथा सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी 2017 को प्रगति की स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा ।
यह निर्देश वसंत विहार की रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों की याचिका पर दिया गया जिन्होंने राव तुलाराम मार्ग पर एक लेन के फ्लाईओवर के समानांतर तीन लेन का फ्लाईओवर बनाने के लोकनिर्माण विभाग के फैसले को चुनौती दी थी ।
एसोसिएशनों ने मांग की है कि इस जगह पर एक लेन वाले फ्लाईओवर को गिराकर छह लेन वाला फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए ।