नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम एफसीआरए के तहत गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के लाइसेंसों के नवीनीकरण के सिलसिले में केंद्र पर क्रूर रवैया अपनाने के आरोप की एक शिकायत पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
एनएचआरसी ने आज एक बयान में कहा, ‘‘सातवें ह्यूमन राइट्स डिफेंडर फोरम कोलंबो, श्रीलंका ने आयोग से सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कंसन्र्स के एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।’’
बयान के मुताबिक, ‘‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित मानवाधिकारों की वकालत करने वालों पर और संघों और सभाओं के बुनियादी अधिकारों पर इस तरह के क्रमबद्ध हमलों के मामले आयोग के संज्ञान में लाये गये हैं।’’
एनएचआरसी ने मामले का स्वत संज्ञान लिया है और सचिव गृह को निर्देश दिया है कि इन मुद्दों से संबंधित कुछ मानकों के बारे में छह सप्ताह की अवधि में सूचित करें।
आयोग ने मंत्रालय से इस बारे में भी पूछा है कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कितने एनजीओ के लाइसेंसों के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी गयी और पिछले तीन साल में उन एनजीओ ने कितना विदेशी चंदा हासिल किया है। लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने का कारण भी पूछा गया है।