लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिसूचना के तहत डेंगू प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में प्रत्येक सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंगहोमों तथा चिकित्सालयों के लिए डेंगू से ग्रसित मरीजों का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रस्ताव पर प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करके प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करेगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि नियंत्रण अधिकारी अपने क्षेत्र के मरीजों का नाम, पता आदि को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ् संभावित मरीजों के रक्त परीक्षण कराने तथा उसके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वह रोग के नियंत्रण के लिए रोग निरोधात्मक कार्यवाही को भी अंजाम देंगे।
उन्होंने बताया कि आवश्यकता पडने पर सामूहिक रक्त जांच और औषधि वितरण के अधिकार भी नियंत्रण अधिकारी को दिये जाएंगे।