उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर राहत प्रदान करते हुए उनकी पैरोल अवधि 6 फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ा दी है।
मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सहारा प्रमुख को 600 करोड़ रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया। सहारा प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि अगले साल 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी।
हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता उक्त तारीख तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा।
सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि सोमवार को ही समाप्त हो रही थी। उन्हें इसके लिए 200 करोड़ रुपये जमा कराने पड़े थे।
सुब्रत रॉय अपनी मां के निधन के बाद पैरोल पर जेल से बाहर आये थे, उसके बाद न्यायालय उनकी अंतरिम जमानत लगातार बढ़ाता जा रहा है।