अदालत ने सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की पदोन्नति मामले पर जताई नाराजगी

Samachar Jagat | Thursday, 24 Nov 2016 03:32:44 AM
Supporting the promotion of food security commissioners court expressed displeasure over the matter

लखनऊ। न्यायालय ने प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा को अदालत की अवंमानना करने पर कल 24 नवम्बर को तलब किया है। अदालत ने कहा है कि 24 नवम्बर तक अगर अदालत के आदेशो का पालन ना हुआ तो प्रमुख सचिव पर आरोप बिरिचित किये जायेंगे । 
न्यायमूर्ति डॉ देवेन्द्र कुमार अरोड़ा की पीठ ने याची हरीशंकर भसह की ओर से दायर अवंमानना याचिका पर आज यह आदेश दिए । याचिका दायर कर कहा गया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति होनी है । दूसरे विभाग से लाकर इस पद पर किसी अन्य को नियुक्त किया गया है जबकि वह इस पद की योग्यता भी नहीं रखते है । 
न्यायालय ने 30 मई को आदेश दिए थे कि खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त पद पर नियमित पदोन्नति की जाये । अदालत के इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया । इसके खिलाफ याची ने अवमानना याचिका दाखिल की है । अवमानना याचिका में कहा गया है कि अदालत के आदेश देने के बावजूद भी उचित व्यक्ति की पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है ? न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशो का पालन नहीं किया जा रहा । 



 

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