इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एम. सी. सक्सेना मेडिकल कालेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों के मामले में कहा है कि मांगे जाने पर उनकी फीस दस प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाए।
न्यायालय ने हर्जाने की रकम पच्चीस लाख से घटाकर दो लाख प्रति छात्र दिए जाने को कहा है। अदालत ने एम. सी. सक्सेना मेडिकल कॉलेज की ओर से दायर विशेष अपील पर कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कॉलेज प्रबंधन उनकी जमा फीस 10 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए तथा साथ में दो लाख रुपए प्रति छात्र हर्जाना भी उन्हें दे।
एम. सी. सक्सेना कॉलेज की ओर से एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमे एकल पीठ ने कुछ दिन पहले प्रति छात्र 25 लाख रुपए हर्जाना दिए जाने के आदेश दिए थे। न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने याची सोसाइटी फ़ॉर इंवारमेंटल ( एम. सी. सक्सेना) कॉलेज की ओर से दायर विशेष अपील पर गुरुवार को यह आदेश दिए।