7वां वेतन आयोग / केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब परिवार को भी रु. 1.25 लाख तक पेंशन, जानें कैसे

Samachar Jagat | Friday, 22 Apr 2022 01:34:33 PM
7th Pay Commission / Good News for Central Employees! Now the family will also get Rs. Pension up to 1.25 lakh, find out how

परिवार में माता-पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और यदि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के बच्चों को भी पेंशन मिलेगी।

  • केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा
  • अब से कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन भी देगी सरकार!
  • यह पेंशन अधिकतम रु. 1.25 लाख

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नए तोहफे दिए हैं। नियमानुसार अब से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन की सुविधा भी देगी। यदि परिवार में पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसे में उनके परिवार को भी पारिवारिक पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा। यह निर्णय केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन (सीसीएस पेंशन) 1972 के तहत लिया गया था। यदि दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार में बच्चों (नामित) को भी पेंशन मिलेगी। यह पेंशन अधिकतम रु. 1.25 लाख।

इस शर्त के आधार पर बच्चों को मिलेगी पेंशन!

इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सीसीएस पेंशन 1972 के नियम 54 (11) के अनुसार, यदि दोनों पति-पत्नी केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को उसकी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। वहीं अगर दोनों व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

अब मिलेगी 1.25 लाख रुपये तक पेंशन

अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन सीमा 2.5 लाख तक है। लेकिन, अगर दोनों पति-पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में पेंशन का 50 फीसदी यानी 1.25 लाख रुपये और बाकी 30 फीसदी यानी 75000 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

पहले ऐसी पेंशन की सुविधा मिलती थी

पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। लेकिन, वह सीमा केवल 45 हजार रुपये तक ही थी। यह पेंशन देने के लिए पेंशन नियम 54 (11) का पालन किया जाता है। दूसरी ओर, माता-पिता दोनों की मृत्यु के बाद, बच्चों को दोनों पेंशन का लाभ मिलने पर राशि 27,000 रुपये थी। पिछले पेंशन नियम के अनुसार पहले 90 हजार का 50 प्रतिशत यानी 45 हजार रुपये और 27 हजार रुपये तक (दो पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में) लाभ मिलता था.



 

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