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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दे रही है। इन्हीं में से एक फार्म पॉण्ड योजना भी है, जो क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर से परेशान किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके माध्यम से प्रदेश के छोटी मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला वाले किसान 1,35,000 रुपए तक का अनुदान हासिल कर सकते हैं।
वर्षा जल संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-26 में भी पात्र किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की इस येाजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व व सह खातेदार होने पर उनके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व होना जरूरी है। वहीं संयुक्त खातेदार होने पर आपसी सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर व एक ही खसरा में अलग-अलग फार्म पॉण्ड पर अनुदान हासिल किया जा सकता है।
किसानों को इतना दिया जाएगा अनुदान
राजस्थान सरकार की फार्म पॉण्ड योजना के तहत लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को इकाई लागत (1,05,000) का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 73,500 रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए किसान को इकाई लागत (1,50,000) का 90 फीसली तथा अधिकतम 1,35,000 रुपए व अन्य किसानों को लागत का 80 फीसली तथा अधिकतम 1,20,000 रुपए अनुदान राजस्थ्ज्ञान सरकार की ओर से दिया जाएगा। किसान फार्म पॉण्ड योजना का लाभ लेने के लए ई मित्र या स्वयं के स्तर पर 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते है।
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