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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम और सख्त होने जा रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना सीधे आपके बैंक खाते से काट लिया जाएगा. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। भारी जुर्माना भरना होगा। खास बात यह है कि यह जुर्माना सीधे उनके वेतन से वसूला जाएगा। इतना ही नहीं एक अप्रैल से लागू होने जा रहे नए यातायात नियमों में कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल का भी प्रावधान है.
जानकारी के मुताबिक अब ट्रैफिक नियम और सख्त होने जा रहे हैं. गलती करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, साथ ही छह महीने की जेल भी हो सकती है। नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर बस को लेन से बाहर चलाता है तो भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे में डीटीसी, क्लस्टर सहित माल ढुलाई करने वाले वाहनों के चालकों को किसी भी कीमत पर बस लेन में वाहन चलाना होगा.
एक अप्रैल से लागू होने वाले नए यातायात नियमों के मुताबिक एक बार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम यातायात पुलिस के साथ मिलकर प्रवर्तन अभियान चला रहा है, जिसमें सभी लोगों को गली में वाहन चलाना होगा। इन लाइनों में मुख्य रूप से बस व मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बाकी वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चल सकेंगे. यदि कोई वाहन दूसरी लेन में चलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।