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इंटरनेट डेस्क। बैंक से लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बहुत से लोगों द्वारा पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन आदि बैंकों से लिए जाते हैं। बहुत से लोगों द्वारा संपत्ति के कागज, एफडी या फिर गोल्ड रखकर बैंकों से लोन लिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से राहत भरी खबर आई है। अब आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे लोन समाप्ति के बाद ग्राहक को अपनी संपत्ति के कागज आदि लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आरबीआई ने अब एनबीएफसी और उन मिनी बैंकों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो ग्राहकों के दस्तावेज या उनकी संपत्ति लौटाने में देरी करते हैं। ऐसा होने पर अब बैंकों को ग्राहकों को तगड़ी पेनल्टी चुकाना होगी। आरबीआई के निर्देश के अनुसार, अब बैंक ग्राहकों को देरी होने का अवधि के तौर पर जुर्माना भी चुकाना होगा।
लोन अमाउंट चुकाने के एक माह के अंदर देने होंगे संपत्ति के कागजात
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा लोन अमाउंट चुकाने के एक माह के अंदर उसे असकी संपत्ति के कागजात बैंक द्वारा लौटाने होंगे। ऐसा नहीं होने पर बैंक या वित्तीय संस्थान को हर्जाना भी चुकाना होगा। हर्जाना बैंक को प्रतिदिन 5000 रुपए के हिसाब से देना होगा। इसी के तहत अगर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान ने अपने ग्राहक को लोन चुकाने के बाद दो माह तक कागज नहीं लौटाए तो उसे ग्राहक को कागज के साथ 150000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
PC: moneycontrol
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Disclaimer: This content has been sourced and edited from [newsnationtv]