Tax Saving: 31 मार्च दहलीज पर, सैलरी न कटे इसलिए फटाफट कर लें ये काम

Samachar Jagat | Thursday, 31 Mar 2022 11:31:43 AM
Tax Saving / You only have 1 day! If you don't want to cut celery, do this job quickly

वित्तीय वर्ष 2021-22 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। अगर आप चालू वित्त वर्ष में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होगा।

  • वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त होने जा रहा है
  • यह काम वैसे भी 31 मार्च तक पूरा कर लें
  • ये हैं टॉप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स

वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्ति की ओर है। अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स सेविंग स्कीम में अपना निवेश पूरा नहीं किया है, तो ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी न करें। चालू वित्त वर्ष में अधिकतम टैक्स बचाने के लिए आपको यह काम 31 मार्च तक पूरा करना होगा। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वित्तीय वर्षों के बीच नौकरी बदल दी होती अगर उनकी आय स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती। ऐसे लोगों को ज्यादा टैक्स बचाने के लिए ज्यादा निवेश करना होगा।

इस योजना में निवेश करें
अगर कोई टैक्स की राशि कम करना चाहता है, तो उसके पास कई तरह की योजनाओं में निवेश करने का विकल्प होता है। इनमें से कई विकल्प आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर मुक्त हैं।

ये हैं टॉप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स
सामान्य भविष्य निधि
पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लंबी अवधि का टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें निवेश करने से निवेशक को FD से बेहतर ब्याज दर रिटर्न मिलता है। इस फंड में निवेश करने का 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। आप किसी भी वित्तीय वर्ष में इसके लिए निवेश पर धारा 80C के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
यह पांच साल की अवधि के लिए एक बचत साधन है। इस प्लान में आपको अपने निवेश पर एक निश्चित ब्याज दर रिटर्न मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी डाकघर में एनएससी खाता खोल सकता है। इस योजना में निवेश करने पर निवेशकों को टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
यह एक तरह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है।

टैक्स सेविंग FD
पांच साल की अवधि के लिए सावधि जमा पर कर छूट का लाभ मिलता है। पांच साल की एफडी में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।

जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान
यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर कटौती योग्य है।



 

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