Utility News: 31 मार्च 2023 तक करले आप भी ये काम, बाद में आपकों पड़ सकता है पछताना

Samachar Jagat | Monday, 06 Feb 2023 12:25:04 PM
Utility News: Do this work till March 31, 2023, later you may have to repent

इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का आपके पास अब आखिरी मौका बचा है। ऐसे में आप भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे। अगर ऐसा होता है तो आपकों परेशानी का सामाना करना पड़ेगा। आयकर विभाग की और से बताया गया है की 31 मार्च तक अगर ये काम नहीं होता है तो फिर लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 

ये तो सबकों पता है की सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और बार बार डेट बढ़ाकर इसे 31 मार्च, 2023 भी कर दिया है। ऐसे में अबकी बार समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े जाने पर पैन कार्ड 31 मार्च बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

हालांकि सरकार के बार बार डेट बढ़ाने के बाद भी लोग ऐसा नहीं कर रहे है। ऐसे में अभी भी 1000 रुपए तक जमा कर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराया जा सकता है। सरकार की तरफ से ये आखिरी डेट है। पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को इनकम टैक्स, आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 



 

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