इंटरनेट डेस्क। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपकी कोई वेल्यू नहीं है। ऐसे में सबसे पहले तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवाए और बने हुए है तो आपने इन दोनों को लिंक करवाया है या नहीं ये भी जरूर जांच ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकों बिना समय गवाए ये काम कर लेना चाहिए।
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते है तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। अगर पैन नंबर को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2023 तक का ही समय है। क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2023 से, जिन पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, वे इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। अगर फिर भी आपने यह नहीं किया है तो आपकों अब बिना समय गवाए ये काम कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपकों परेशानी का सामना करना पड़ेगा।