Utility News: पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, इग्नोर किया तो हो जाएगा आपका नुकसान

Samachar Jagat | Saturday, 04 Feb 2023 11:59:03 AM
Utility News: Income Tax Department's notice regarding PAN card, if ignored, you will be at loss

इंटरनेट डेस्क। आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों होना ही जरूरी हो गए है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपकों जरूर बनावा लेना चाहिए। नहीं तो आपकों कई परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक अपडेट जारी किया है।

इसकों लेकर आयकर विभाग बहुत समय से कहता भी आ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इस बार नोटिस जारी कर कहा है कि आपको अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपकों परेशानी का सामाना करना पडे़गा।

ऐसे में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो पैन से रिलेटेड आपके सभी काम अटक जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा लें। ऐसा करना अनिवार्य है। जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे वो पैन कार्ड्स  1 अप्रैल से रद्द हो जाएंगे।
 



 

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