इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही देश के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। ऐसे में आपके पास भी अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकों भी बिना समय गवाएं पहले तो ये दोनों डॉक्यूंट बनवाने चाहिए और फिर इन दोनों को एक दूसरे से लिंक करवा लेना चाहिए।
अगर आपने इन दोनों डॉक्टयूमेंट को लिंक नहीं करवाया है तो आपकों बिना देर किए ये काम कर लेना चाहिए। इसके लिए आपके पास 31 मार्च तक का ही समय बचा है। आप अगर इन दोनों को लिंक नहीं करवाते है तो आप का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा यानी किसी भी काम का नहीं रहेगा।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करवा पाते है तो आपकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।