Big Breaking: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली (OPS) पर जारी किया नया आदेश

Trainee | Saturday, 30 Nov 2024 12:14:27 PM
Big Breaking: Uttar Pradesh government issued new order on Old Pension Restoration (OPS)

उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर 2024 को पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से OPS में धनराशि स्थानांतरण और इसके समायोजन की प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यह कदम कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है।

OPS के लिए पात्रता:

  • 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • NPS के अंतर्गत जमा किए गए योगदान को अब GPF खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

धनराशि और योगदान का समायोजन:

  1. कर्मचारियों का अंशदान:
    • NPS खाते में जमा अंशदान GPF खाते में स्थानांतरित होगा।
    • इस धनराशि पर कानूनी रूप से ब्याज भी दिया जाएगा।
  2. राज्य सरकार का अंशदान:
    • एक विशेष लेखा-शीर्ष के तहत समायोजित होगा।
    • सरकारी अंशदान से अर्जित आय को भी समायोजित किया जाएगा।
  3. निवेश से अर्जित आय:
    • इसे राजकोष में “अंशदान और वसूली” के तहत जमा किया जाएगा।

प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कदम:

  • GPF खाता खोलना: संबंधित विभाग द्वारा कर्मचारियों के GPF खाते खोले जाएंगे।
  • डेटा सत्यापन: एनपीएस खाते की धनराशि को सत्यापित कर कोषागार और पेंशन निदेशालय को भेजा जाएगा।
  • पासबुक अपडेट: जीपीएफ पासबुक में ब्याज जोड़ते हुए इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
  • पेंशन निदेशालय की भूमिका: CRA पोर्टल पर डेटा सत्यापित कर धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निर्देश:

  • जिन कर्मचारियों ने पहले सेवानिवृत्ति ले ली है, उनके लिए राज्य सरकार के अंशदान और अर्जित आय को ब्याज सहित राजकोष में समायोजित किया जाएगा।

अशासकीय संस्थानों के लिए प्रक्रिया:

राजकीय सहायता प्राप्त और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर भी यह प्रक्रिया लागू होगी।



 


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