जयपुर | राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को एक दिवसीय फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ .नरोत्तम शर्मा ने आज बताया कि सिधी कैम्प बस स्टैंड में फ़ूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा। डा शर्मा ने बताया कि शिविर में खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए खाद्य कारोबारियों के लिए सुबह साढ दस से सायं चार बजे तक लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगाा।
उन्होंने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील भी की है कि शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेंस बनवावें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, दुध
विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, मास अण्डे, विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वालों से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर मे पहुंचकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।