Gujarat की अदालत सीतलवाड़, श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर संभवत : आज सुनाएगी फैसला

Samachar Jagat | Saturday, 30 Jul 2022 10:28:07 AM
Gujarat court likely to pronounce verdict on bail pleas of Setalvad, Sreekumar today

अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक सत्र अदालत गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकताã तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर. बी. श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर संभवत: शनिवार को फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डी. डी. ठक्कर के जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाने की संभावना है।

अदालत को पहले शुक्रवार को आदेश सुनाना था, लेकिन उसने इसे शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने इस सप्ताह में तीसरी बार ऐसा किया है। दोनों आरोपियों ने मामले की जांच करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। सीतलवाड़, श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। अपराध शाखा ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (दोषी साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत गिरफ्तार किया था।

एसआईटी ने अदालत को बताया था कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार दिवंगत क ांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई ''बड़ी साजिश’’ का हिस्सा थे, जिसका मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करना था। उसने आरोप लगाया था कि गोधरा के बाद 2002 में भड़के दंगों के बाद पटेल के कहने पर सीतलवाड़ को 30 लाख रुपये मिले थे, जिनका इस्तेमाल इस मकसद के लिए किया गया। एसआईटी ने आरोप लगाया है कि श्रीकुमार ''असंतुष्ट सरकारी अधिकारी’’ थे, जिन्होंने ''निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाही और पूरे गुजरात राज्य के पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।’’ 



 

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