एंबुलेंस को रास्ता न देने पर भारी जुर्माना और DL कैंसिल: केरल में लगा 2.5 लाख का चालान

Trainee | Friday, 13 Dec 2024 02:20:54 PM
Heavy fine and DL cancellation for not giving way to ambulance: 2.5 lakh challan imposed in Kerala

केरल में एंबुलेंस को रास्ता न देने की वजह से एक कार चालक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह मामला त्रिशूर जिले के चलाकुडी में 7 नवंबर को सामने आया। सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ के चालक ने एंबुलेंस को ओवरटेक करने से रोक दिया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि दो-लेन सड़क पर एंबुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजा रहा था, लेकिन कार चालक ने रास्ता नहीं दिया।

डैशकैम फुटेज से हुई कार्रवाई

एंबुलेंस चालक ने डैशकैम फुटेज अधिकारियों के साथ साझा किया। जांच में पाया गया कि आरोपी के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) भी नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो के वायरल होने के बाद, लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। कई यूजर्स ने इसे "अमानवीय" और "समाज के लिए खतरनाक" बताया। केरल पुलिस की सख्ती को सोशल मीडिया पर सराहा गया।

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन

एंबुलेंस को रास्ता न देने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यह संदेश दिया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।



 


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