एंबुलेंस को रास्ता न देने पर लग सकता है भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द, जानिए कहां हुआ 2.5 लाख का चालान

Trainee | Friday, 29 Nov 2024 09:52:32 AM
Heavy fines and license cancellation may be imposed for not giving way to ambulance, know where challan of 2.5 lakhs was issued

केरल में एंबुलेंस को रास्ता न देने के कारण एक कार चालक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह मामला त्रिशूर जिले में सामने आया, जहां 7 नवंबर को चलाकुडी में एक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ कार चालक ने एंबुलेंस को रास्ता देने से इनकार कर दिया।

घटना का विवरण:

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया कि एंबुलेंस चालक लगातार सायरन बजा रहा था, लेकिन कार चालक ने एंबुलेंस को ओवरटेक करने से रोक दिया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया और प्रशासन में हलचल मचा दी।

डैशकैम फुटेज और कानूनी कार्रवाई:

एंबुलेंस चालक ने डैशकैम फुटेज साझा किया, जिससे अधिकारियों ने कार चालक की पहचान की। जांच में पता चला कि कार चालक के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) भी नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन:

एंबुलेंस को रास्ता न देने पर कानून के अनुसार, दोषी को 6 महीने की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इस घटना ने जनता में गुस्सा और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया:

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। विजेश शेट्टी नाम के यूजर ने लिखा, "यह अमानवीय और पागलपन है। केरल पुलिस का कदम सराहनीय है।"

प्रशासन का सख्त संदेश:

केरल पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर इस तरह के असामाजिक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना अन्य चालकों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।



 


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