Jharkhand : हत्या और नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Samachar Jagat | Saturday, 17 Sep 2022 09:14:15 AM
Jharkhand : Life imprisonment for four accused in two cases of murder and raping a minor

गोड्डा : झारखंड के गोड्डा जिले में हत्या और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो मामलों में चार अभियुक्तों को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
प्रधान जिला न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार पाठक की अदालत ने दो अभियुक्तों गुरु टुडू उर्फ लखन टुडू एवं राजकुमार कापरी उर्फ बरूण कापरी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 10, 000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप कुमार दास ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाने में 19 जनवरी 2021 में दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र की सिटकिटया संताली टोला निवासी सीता देवी ने बताया था कि उसका पति संजय मंडल गांव में दुकान चलाता था। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार 18 जनवरी 2021 को 12.30 बजे गांव के गुरु टुडू उर्फ लखन टुडू एवं राजकुमार कापरी उर्फ बरूण कापरी दुकान पर आकर सिगरेट की मांग करने लगे और नहीं देने पर उन्होंने झगड़ा किया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों घर गये और लाठी- डंडा लेकर आये और संजय मंडल को पीटा। बेहोशी की हालत में संजय मंडल के पुत्र रंजीत और रजनीश ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया,जहां से उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरा मामला विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिह की अदालत का है। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दो अभियुक्तों महागामा थाना क्षेत्र के घाट गम्हरिया निवासी आनंद ठाकुर उर्फ गुरुदेल ठाकुर एवं शंकर मांझी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 



 

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